चरित्र सत्यापन / किरायेदार सत्यापन / घरेलू सहायता सत्यापन / कर्मचारी सत्यापन
निवासी-
चरित्र सत्यापन / किरायेदार सत्यापन / घरेलू सहायता सत्यापन / कर्मचारी सत्यापन हेतु जिसका सत्यापन होना है, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये |
आवश्यक दस्तावेज-
जिसका सत्यापन होना है का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटो, पहचान पत्र व पता हेतु प्रमाण पत्र (फॉर्मेट-jpg, gif, doc, docx, pdf, txt प्रत्येक 200kb साइज़).
शुल्क-
चरित्र सत्यापन / किरायेदार सत्यापन / घरेलू सहायता सत्यापन / कर्मचारी सत्यापन हेतु शुल्क रु 50 निर्धारित है जो की आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है| बिना शुल्क जमा किया हुआ आवेदन अपूर्ण माना जायेगा एवं उक्त आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही अमल ने नहीं लायी जायगी |
आवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही-
चरित्र सत्यापन / किरायेदार सत्यापन / घरेलू सहायता सत्यापन / कर्मचारी सत्यापन हेतु आवेदन करने के उपरान्त वर्तमान व स्थायी पते के थाना, एलआईयू व डीसीआरबी से रिपोर्ट के उपरान्त वर्तमान पते के जनपदीय पुलिस प्रभारी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जायेगा |
आवेदक को दी जाने वाली सूचनाये-
आवेदक को सिस्टम / सॉफ्टवेयर जनित सूचना सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने, सम्बंधित थाना, एलआईयू, डीसीआरबी द्वारा सत्यापन पूर्ण करने व आवेदन पर अंतिम कार्यवाही होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर प्राप्त होती है |
पर जाएँ: https://cctnsup.gov.in/citizenportal/login.aspx